पूर्व सरपंच पाटीदार के खिलाफ 4 दिन में हो सकता है, मामला दर्ज
ओमप्रकाश कसेरा
जावद समीप बरखेड़ा कामलिया स्थित ग्राम पंचायत के उप चुनाव की गणना शासन के नियम अनुसार शुक्रवार को संपन्न हुई जिसमें सरपंच के पद पर सोनू नागदा निर्वाचित हुए, वहीं दूसरी और पूर्व सरपंच नरेश पाटीदार अभी भी यही कह रहे हैं कि मैं अपनी बात रखने के लिए इंदौर स्थित हाई कोर्ट जाऊंगा तो दूसरी और शिकायत करता उमाशंकर नागदा ने कहा पूर्व सरपंच को जेल जाना होगा,
पूर्व सरपंच के खिलाफ आगामी 4 दिनों में मामला दर्ज हो सकता है, सरपंच एवं सचिव के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर शासकीय भूमि को बेचे जाने के बाद शिकायतकर्ता उमाशंकर नागदा, मनीष चौबे, शोभा लाल धाकड़ आदि के द्वारा स्थानीय तहसीलदार, एसडीएम, जिला कलेक्टर, कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के पास शिकायत की गई, लगातार शिकायतों के बाद 20 जनवरी को इंदौर स्थित उच्च न्यायालय द्वारा सभी दोषियों पर मामला दर्ज करवाए जाने का आदेश जारी किया गया, इससे पहले पिछले वर्ष 7 नवंबर 2024 को अनुविभागीय अधिकारी राजेश शाह द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जावद को आदेश जारी किया था, की ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के अंतर्गत मोरका स्थित मुख्य मार्ग के पास ग्राम पंचायत से फर्जी दस्तावेज बनाकर शासकीय भूमि को अवैध रूप से विक्रय किया गया है, जिनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं,
शासकीय भूमि अवैध रूप से विक्रय करने में कौन-कौन दोषी पाए गए हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना है, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है उक्त संबंध में जनपद अधिकारी (सीईओ) को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में निम्न के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट नियम अनुसार दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें, पहले जारी किए गए आदेश में वही नाम आदर्श गए जो नाम अभी- सामने आए,
परंतु हो सकता है राजनीतिक प्रभाव के कारण एसडीएम के आदेश का पालन जनपद सीईओ के द्वारा नहीं किया गया, और एसडीएम राजेश शाह के द्वारा यही कहा गया कि फिलहाल हम शासकीय वकील से अभी मत प्राप्त कर रहे हैं, नवंबर से जनवरी महीना बीत गया और 3 महीने में एसडीएम शासकीय वकील से अभी मत प्राप्त नहीं कर सके और यही कहते रहे कि हमें न्यायालय से आदेश की मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है, अब आदेश की मूल प्रति जनपद सीईओ को प्राप्त हो चुकी है, 20 जनवरी के दूसरे दिन से आगामी 6 मार्च तक 45 दिन पूरे हो जाएंगे और मार्च महीने की आज 2 तारीख हो चुकी है, अब सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज होने में 4 दिन का समय शेष बचा है,
पूर्व सरपंच नरेश पाटीदार ने कहा मैं 3 बार सरपंच एवं एक बार उपसरपंच रहा हूं, मेरे कार्यकाल में लगभग 365 इंदिरा आवास का निर्माण ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के अंतर्गत गांव में करवाया गया है, एवं कपिलधारा के तहत 165 कुए खुदाई का कार्य करवाने के साथ उनका निर्माण करवाया गया है, पिछली बार 5 जुलाई 2022 को में सरपंच के पद पर निर्वाचित हुआ हूं, तब से लगाकर अभी तक मैं किसी से एक रुपया भी नहीं लिया है मुझ पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाया जा रहे हैं वह झूठे हैं,
शिकायतकर्ता उमाशंकर नागदा का कहना है की पूर्व सरपंच नरेश पाटीदार के द्वारा अपने कार्यकाल मैं कई लोगों के फर्जी पट्टे जारी किए हैं, एवं अन्य प्रकार के घोटाले किए हैं जिन्हें समय-समय पर उजागर किया जाएगा, शासन के नियम अनुसार उपचुनाव के मतो की गणना हुई है, जिससे वह अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इंदौर स्थित उच्च न्यायालय द्वारा 20 जनवरी को आदेश जारी किया गया जिसमें 45 दिनों के अंदर दोषियों पर मामला दर्ज होना है, अगर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इसके खिलाफ वह फिर से उच्च न्यायालय जाएंगे,
पुलिस थाने पहुंचा
न्यायालय का आदेश,
इंदौर स्थित उच्च न्यायालय का आदेश कल शनिवार को जनपद सीईओ के द्वारा जावद पुलिस थाने पहुंचाया गया, अब पुलिस थाना अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश सहित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया जाएगा और हो सकता है इसके बाद ही पूर्व सरपंच पाटीदार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, यानी पूर्व सरपंच के अच्छे दिन अब बीत चुके हैं, और मुश्किल भरे दिनो की शुरुआत होने वाली है, वहीं पूर्व सरपंच ने 20 जनवरी 2024 को प्रस्तुत किए गए जवाब में दर्शाया कि उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 134 भू राजस्व संहिता के लागू होने से पूर्व आबादी गांव ठाव नोइयत की रही है, और जब से गांव बसा है इस भूमि में ग्राम वासियों के मकानात रहे हैं, यह है कि जब से पंचायत का गठन हुआ ग्राम पंचायत आबादी भूमि में बने मकानात के धारकों के कब्जे के सत्यापन देती रही है, यही परंपरा रही है, ताकि ग्राम वासियों को कोई असुविधा नहीं हो,