प्याऊ के पास अतिक्रमण को लेकर सीएमओ ने कहा प्रशासन द्वारा की जाती है कार्यवाही

 

प्याऊ के पास अतिक्रमण को लेकर सीएमओ ने कहा प्रशासन द्वारा की जाती है कार्यवाही


ओम प्रकाश कसेरा

जावद स्थानीय रामपुरा दरवाजा बाहर किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान प्याऊ के पास चबूतरे पर अतिक्रमण को लेकर प्याऊ संचालक एवं खरीददार के बीच विवाद सामने आया है,


मुख्य चौराहे के पास स्थित प्याऊ संचालक देवीलाल पिता ओंकार लाल सुथार निवासी रामपुरा दरवाजा मार्ग द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज के अनुसार वार्ड क्रमांक एक रामपुरा दरवाजा बाहर भवन क्रमांक 57 पर निर्मित व संचालित प्याऊ एवं कबूतर खाने के दरवाजे व सीडी के सामने रिक्त भूमि जिसे महोदय राज्य सूचना आयोग के पत्र क्रमांक ए 3294/राज्य सूचना आयोग/ नीमच/2021/ 15990 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 में रिक्त शासकीय भूमि होना बताया गया है, उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवसाय किया जा रहा है जिससे प्याऊ एवं कबूतर खाने पर जाने का मार्ग आम नागरिकों के लिए अवरुद्ध हो गया है,


शिकायत यहां पर की गई, मुख्य नगर परिषद अधिकारी के समक्ष दिनांक 14 जून 2022, अनुविभागीय अधिकारी महोदय उपखंड जावद दिनांक 20 फरवरी 2023, एवं कार्यालय नगर परिषद, 21 जून 2024, को लिखित में शिकायत पत्र प्रस्तुत किए जाने के साथ सीएम हेल्पलाइन नंबर 9813947 पर दिनांक 3 दिसंबर 2019 को की गई शिकायत के पश्चात नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2019 को अर्जुन सिंह पिता नंद सिंह राजपूत निवासी रामपुरा दरवाजा को सूचना पत्र जारी किया गया जिसमें यह दर्शाया गया कि रामपुरा दरवाजा बाहर स्थित सार्वजनिक प्याऊ पर अवैध कब्जा हटाकर होटल व्यवसाय बंद करने बाबत, एवं ओंकार लाल सुथार द्वारा निर्मित सार्वजनिक प्याऊ में आपके द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर होटल का व्यवसाय कर रहे हैं,

शिकायतकर्ता देवीलाल सुथार व आपके समक्ष बुलाया गया, आपके द्वारा शिकायतकर्ता देवीलाल सुथार द्वारा अनुबंध की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें आपको प्याऊ संचालन हेतु अधिकृत किया गया है, परंतु आपके द्वारा उक्त स्थान पर अवैध रूप से कब्जा कर होटल का व्यवसाय कर रहे हैं, पूर्व में अवैध होटल संचालक के कारण नगर परिषद द्वारा जमीन रिक्त करने की कार्रवाई की जाकर द्वितीय श्रेणी में न्यायालय जावद में 61 ए 19 रामू बाई विधवा पिता ओंकार लाल सुथार व देवीलाल पिता ओंकार लाल सुथार द्वारा वाद लगाया जाकर दिनांक 9 सितंबर 2011 को संलग्न अनुसार निर्णय पारित किया गया न्यायालय निर्णय के पालन में नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, एवं वर्तमान में अवैध कब्जा धारण पारित निर्णय में आप स्वयं गवाह थै, अतः आप अवैध व्यवसाय 24 घंटे में बंद करें अन्यथा नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी जो कि न्यायालय वाद का उल्लंघन नहीं होगा, कारण की स्वयं ओंकार लाल सुथार एवं वाद दाता देवीलाल पिता ओंकार लाल सुथार द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई है,


1962 से प्याऊ संचालित है,

माननीय न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2 जावद जिला नीमच पीठासीन अधिकारी राकेश बंसल के समक्ष दिनांक 20 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किए गए पत्र के अनुसार कबूतर खाना की लंबाई 8 फीट एवं चौड़ाई 10 फिट है, प्रतिवादी नगर पंचायत जो पहले नगर पालिका थी ने वादी के आवेदन दिनांक 27 अगस्त 1962 पर दिनांक 30 सितंबर 1962 को ठहराव क्रमांक 15/204 पारित कर वादग्रस्त भूमि 8/ 10,फीट 12 नए पैसे प्रति फुट के नाम से प्याऊ एवं कबूतर खाने का निर्माण करवाया इसके बाद वर्ष 1962 से वादी द्वारा अपने खर्चे से कबूतर खाने पर अनाज डालने एवं नल कनेक्शन सहित प्याऊ का संचालन किया जा रहा है, चौराहे पर एकमात्र प्याऊ होने से स्थानीय लोगों के अतिरिक्त यात्रीगण को पेयजल की सुविधा निशुल्क उपलब्ध होती है,


दूसरे पक्ष- अर्जुन सिंह पिता नंद सिंह राजपूत निवासी रामपुरा दरवाजा से इस विषय में जानकारी प्राप्त की गई,

उन्होंने कहा मेरे विरुद्ध शिकायत करने वाले देवीलाल पिता ओंकार लाल सुथार, के पिता गोविंद जी सुथार से 96 वर्ष की उम्र में मेरे द्वारा 20 वर्ष पूर्व दिनांक 10 सितंबर 2004 को प्याऊ खरीदने का अनुबंध हुआ था जिसके दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है, पूर्व में भी मेरे द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ 5 नवंबर 2019 को पुलिस थाने में शिकायत की गई थी,

प्याऊ के पास स्थित चबूतरे से मेरे परिवार का गुजर बसर हो रहा है, मेरी रोजी-रोटी का एकमात्र यही संसाधन है प्याऊ के ऊपर कबूतर को अनाज डालने से लेकर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है इसके बावजूद मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जो उचित नहीं है,


मुख्य नगर परिषद अधिकारी जगजीवन शर्मा ने इस विषय में बताया की प्याऊ के पास अगर अतिक्रमण है तो प्रशासन के आदेश अनुसार ही अतिक्रमण हटाने की करवाई होती है, यह प्याऊ संचालन करने वाले एवं खरीदने का अनुबंध करने वाले का आपसी विवाद है, इसमें नगर परिषद की भूमिका नहीं है,

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