धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट


धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (9 दिसंबर, 2024) को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही जिसमें पश्चिम बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया गया था।
हाईकोर्ट के 22 मई के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सहित सभी याचिकाएं जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं. जस्टिस गवई ने कहा, 'आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता।

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