उत्तराखंड शासन द्वारा संघ स्वयंसेवकों को खुशखबरी

*केंद्र के बाद अब उत्तराखंड शासन ने भी शासनादेश जारी किया*     
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*राज्य सरकारी कार्मिक  स्वयंसेवकों हेतु संघ कार्य में प्रतिभाग करने पर लगा प्रतिबंध हटा* 
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राजधानी देहरादून से भरत सिंह रावत 
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   *देवभूमि उत्तराखंड शासन की अधिसूचना द्वारा   सरकारी राज्य कार्मिक को भी अब अपने कार्यालय- समय अवधि से पूर्व या बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) की शाखा में सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधि कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकता है*  शासन के अपरमुख्य सचिव आनंदवर्धन द्वारा उत्तराखंड शासन की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है सरकारी कार्मिकों के सरकारी कार्य एवं कर्तव्यों में कोई किसी भी प्रकार की अड़चन बाधा  उत्पन्न ना हो इस शर्त के अंतर्गत अनुमति दी गई है राज्य कार्मिक आचरण नियमावली (2002 यथा संशोधित) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, एवं पूर्व के इस  विषय प्रकरण के समस्त शासनादेश अभिक्रमित माने गए हैं और सरकारी कार्मिकों को अपना योगदान देने की अनुमति दी गई है ।  
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