PM Cares Fund सरकारी कोष नहीं है: PMO के अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया


नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court) को सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष (PM Cares Fund) ‘पीएम केयर्स’ भारत सरकार का कोष नहीं है और इसके द्वारा एकत्र किया गया धन भारत की संचित निधि में नहीं जाता. वहीं, इस मामले में  याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था, पीएम केयर्स कोष संविधान के तहत ‘राज्य’ नहीं है, तो डोमेन नाम ‘जीओवी’ का उपयोग, प्रधानमंत्री की तस्वीर, राज्य का प्रतीक आदि को रोकना होगा. याचिका में कहा गया है कि कोष के न्यासी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री हैं.

पीएम केयर्स न्यास में मानद आधार पर अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अवर सचिव ने कहा है कि न्यास पारदर्शिता के साथ काम करता है और लेखा परीक्षक उसकी निधि की लेखा परीक्षा करता है. यह लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार किए गए पैनल का चार्टर्ड एकाउंटेंट होता है.

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