शासकीय जमीन बेचने और खरीदने वाले लोगों पर होगा, मामला दर्ज
ओमप्रकाश कसेरा
जावद। समीप ग्राम पंचायत बड़खेड़ा कामलिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरका स्थित मुख्य मार्ग के पास शासकीय जमीन अवैध रूप से बेचने एवं खरीदने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में होने से शासकीय जमीन बेचने और खरीदने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा,
सरपंच,सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत से फर्जी दस्तावेज बनाकर शासकीय भूमि को अवैध बेच दिया गया है जिनके विरूद्ध हाईकोर्ट द्वारा 20 जनवरी को सभी दोषियों पर मामला दर्ज कराए जाने का आदेश दिया गया ।
पहले भी जारी हुआ था आदेश, पिछले वर्ष दिनांक 7 नवंबर 2024 को कार्यालय अनु विभाग के अधिकारी एसडीएम राजेश शाह जावद जिला नीमच द्वारा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जावद को आदेश जारी किया गया था कि ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के अंतर्गत ग्राम मोरका स्थित शासकीय भूमि को अवैध रूप से ग्राम पंचायत से फर्जी दस्तावेज बनाकर शासकीय भूमि का अवैध विक्रय किया गया है, जिनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं, शासकीय भूमि अवैध रूप से विक्रय करने मैं कौन-कौन दोषी पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकार दर्ज किया जाना है, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में निम्न के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट नियम अनुसार दर्ज कराए जाना सुनिश्चित करें, पहले जारी किए गए आदेश में वही नाम दर्शाए गए हैं, जो नाम अभी सामने आए हैं, परंतु राजनीतिक प्रभाव के कारण एसडीएम के आदेश का पालन करने में जनपद सीईओ असमर्थ रहे, इसी दौरान एसडीएम और जनपद सीईओ यही कहते रहे कि हम शासकीय वकील से अभी मत प्राप्त कर रहे हैं, नवंबर से जनवरी महीना बीत गया और 3 महीने में इन अधिकारियों को शासकीय वकील से अभी मत प्राप्त नहीं हुआ, और अब अधिकारी कह रहे हैं कि हमें न्यायालय से मूल प्रति फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है
राजनीतिक प्रभाव काम नहीं आया, यह मामला पिछले वर्ष मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में (मालवा टुडे) समाचार पत्र के माध्यम से उजागर हुआ था तत्पश्चात शासकीय जमीन बेचने और खरीदने वाले लोगों ने राजनीतिक प्रभाव से इस मामले को रफा दफा करने का काफी प्रयास किया, यहां तक बताया जाता है की कार्रवाई से बचने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान 17 अप्रैल 2024 को सरपंच नरेश पाटीदार भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने सर पर भाजपा की टोपी और गले में भाजपा का दुपट्टा यह सोचकर पहन लिया कि शायद अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, परंतु शिकायतकर्ता उमाशंकर नागदा निवासी मोरका, एवं शोभाराम धाकड़ निवासी सेगवा द्वारा लगातार इस मामले की शिकायत एसडीएम, तहसीलदार, जिला कलेक्टर, लोकायुक्त उज्जैन, एवं मुख्यमंत्री के समक्ष की जाती रही जिससे अब इस मामले में कारवाई होने की पूरी संभावना है,
शिकायतकर्ता को दी गई धमकी, न्यायालय द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी होने के बाद सत्ताधारी दल के एक जूनियर नेता ने शिकायत करने वाले लोगों को नीमच रोड स्थित एक दुकान के बाहर धमकी देते हुए कहा कि आपके द्वारा 9 लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई का आदेश जारी करवाना था, इस पर शिकायतकर्ता ने कहा न्यायालय का आदेश है मैं क्या कर सकता हूं, मामला बढ़ने पर शिकायतकर्ता ने कहा हम भी किसी से कम नहीं है, इस धमकी में किसी के द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया गया, यह जानकारी जन चर्चा के अनुसार है,
शासकीय भूमि अवैध रूप से विक्रय करने वाले पर हो सकती है कार्रवाई, इस मामले में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार कुल 12,व्यक्तियों ने शासकीय जमीन को बेचने और खरीदने का कार्य किया,
इनके खिलाफ होगा मामला दर्ज,
नरेश पाटीदार, सरपंच बरखेड़ा कामलिया
श्यामसुख पाटीदार, सचिव बरखेड़ा कामलिया
विक्रेता रामप्रसाद पिता हीरालाल नागदा, निवासी मोरका
विक्रेता राधेश्याम पिता हीरालाल नागदा निवासी मोरका
विक्रेता देवीलाल पिता रघुनाथ नागदा निवासी मोरका
विक्रेता शांतिलाल पिता राधेश्याम नागदा निवासी मोरका
विक्रेता दिनेश पिता मांगीलाल नागदा निवासी मोरका
विक्रेता / केता मुस्तफा पिता ईकबाल हुसैन जाति बोहरा निवासी बंगला नं. 38 नीमच
क्रेता रानु पति वैभव ओझा ब्राह्मण, निवासी जावद
क्रेता अनिल पिता नरेश पाटीदार, निवासी बरखेड़ा कामलिया
क्रेता घनश्याम पिता सत्यनारायण मंदरा धाकड़ निवासी जावद
जय प्रकाश बैरवा, तत्कालीन उप पंजीयक तहसील जावद
जनपद सी.ई.ओ आकाश धुर्वे ने कहा
हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 45 दिन के भीतर सभी दोषियों के ऊपर मामला दर्ज करवाए जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं, हाई कोर्ट आदेश की मूल प्रति फिलहाल हमें प्राप्त नहीं हुई है मूल प्रति प्राप्त होने के बाद हाई कोर्ट आदेश अनुसार सभी दोषियों के ऊपर मामला दर्ज करवाया जाएगा,